Uttarakhand-15 दिन के भीतर बिजली कनेक्शन नही मिलने पर उपभोक्ताओं को मिलेगा मुआवजा

उत्तराखंड में अब यूपीसीएल को उपभोक्ताओं को प्रतिदिन के हिसाब से ₹5 का मुआवजा देना होगा। जी हां यदि आम उपभोक्ताओं को बिजली का कनेक्शन 15 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से नहीं मिला तो यूपीसीएल द्वारा उन्हें प्रतिदिन ₹5 के हिसाब से मुआवजा देना होगा। इस मामले में बीते बुधवार को विद्युत नियामक भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य एमके जैन द्वारा यह जानकारी दी गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि विद्युत नियामक आयोग की ओर से यूपीसीएल के कार्य निष्पादन के नियमों में बदलाव किया गया है और 15 सालों के बाद नियमों में बदलाव कर उपभोक्ताओं को राहत देने का प्रयास हो रहा है। अब यदि उपभोक्ताओं को 15 दिन के निर्धारित समय में बिजली कनेक्शन नहीं मिलता है तो उन्हें मुआवजा देना होगा। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में फ्यूज अगर 4 घंटे के अंदर ठीक ना किया गया तो तब भी उपभोक्ताओं को मुआवजा मिलेगा और इसके अलावा फ्यूज उड़ने पर ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घंटे के भीतर बिजली आपूर्ति सुचारू करनी होगी और यदि ऐसा नहीं हुआ तो एक उपभोक्ता को ₹20 प्रति घंटे के हिसाब से तथा पूरे क्षेत्र के मामले में ₹10 प्रति उपभोक्ता प्रति घंटा मुआवजा दिया जाएगा।बता दें कि आयोग द्वारा वोल्टेज की वजह से टीवी, फ्रिज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फूकने पर भी मुआवजा बढ़ा दिया है।

Advertisements

Recent Posts