देहरादून| अंकिता हत्याकांड में SIT में एक और खुलासा किया है| जिसके तहत SIT ने मुकदमे में दो और धाराएं जोड़ी है| अंकिता को मेहमानों के साथ पुलकित संबंध बनाने के लिए कहता था, साथ ही एक मेहमान ने उसे गलत निगाह रखते हुए गले भी लगाया था| इन सब तथ्यों के आधार पर मुकदमे में अब देह व्यापार अधिनियम और आईपीसी की धारा 354 क (गलत निगाह रखना और संबंध बनाने को कहना) धारा जोड़ी है|
बताते चलें कि तीनों आरोपी पौड़ी जिला जेल में न्यायिक अभिरक्षा में बंद है|
इस मामले में अंकिता और उसके दोस्त के बीच बातचीत का एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था| जिसमें अंकिता ने अपने दोस्त को बताया था कि पुलकित उस पर ग्राहकों से संबंध बनाने के लिए कहता है| एक मेहमान भी वहां पर आया था और नशे की हालत में उसने गले भी लगाया| इस मेहमान ने भी उस पर संबंध बनाने का दबाव डाला था| इसके अलावा अंकिता के दोस्त के बयान में भी यह बात सामने आई कि 1 दिन पुलकित ने भी अंकिता से संबंध बनाने की कोशिश की थी| इन सब बयानों और साक्ष्यों पर एसआईटी ने मुकदमे में आईपीसी 354 क और देह व्यापार अधिनियम की धारा जोड़ दी है|