नई दिल्ली। भारत में केंद्र सरकार द्वारा मातृत्व अवकाश को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। बीते शुक्रवार को कर्मिक विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है कि यदि शिशु के जन्म लेने या जन्म के तुरंत बाद उसकी मौत हो जाती है तो केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश मिलेगा यानी कि अब मृत शिशु होने पर भी महिला कर्मचारियों को 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश मिल पाएगा। इस विषय में विभाग का कहना है कि शिशु के जन्म लेने जन्म के बाद मौत से महिलाओं पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है और उन्हें मानसिक आघात से भी गुजरना पड़ता है इसी को देखते हुए महिला कर्मचारियों के संबंध में विशेष अवकाश देने का फैसला लिया गया है।
विभाग का कहना है कि इस मामले को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ परामर्श किया गया और शिशु की मौत होने पर महिला कर्मचारियों को जिस भावनात्मक आघात से गुजरना पड़ता है उसे देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं के हित में यह फैसला लिया गया है।इस मामले में कर्मिक विभाग द्वारा यह भी कहा गया है कि यदि महिला कर्मचारी का पहले से मातृत्व अवकाश जारी है तब भी उसे मृत शिशु होने पर जन्म के तुरंत बाद 60 दिन का विशेष अवकाश दिया जाएगा और जो छुट्टी महिला कर्मचारी ने शिशु के होने से पहले ली है उसे किसी और अवकाश में समायोजित करना होगा इसके लिए महिला पर किसी तरह का चिकित्सा प्रमाण पत्र सौंपने का दबाव नहीं डाला जाएगा।