
अल्मोड़ा| सगे भाई की बहू पर तेजाब फेंक कर मौत के घाट उतारने और उसके परिवार के छह अन्य सदस्यों को घायल करने वाले अभियुक्त को अल्मोड़ा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है तथा अभियुक्त पर 1.16 लाख का अर्थदंड भी लगाया है|
जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैंडा ने कहां की 10 सितंबर 2018 को अल्मोड़ा के दशाऊं (पेटशाल) में रघुनाथ सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह ने शराब के नशे में अपने बड़े भाई शेर सिंह और उसके परिवार पर तेजाब से हमला कर दिया था| तेजाब हमले से शेर सिंह उसका बेटा दीवान सिंह, गोपाल सिंह और जया देवी समेत परिवार के 2 बच्चे भी शामिल थे| परिवार के सात लोग बुरी तरह झुलस गए थे| दिल्ली में उपचार के दौरान 20 नवंबर 2018 को शेर सिंह के बेटे की पत्नी जया देवी की मौत हो गई थी| इसके बाद पीड़ित शेर सिंह ने मामले में राजस्व पुलिस चौकी डालाकोट में आरोपी के खिलाफ तहरीर सौंपी थी| आरोपी रघुवीर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 326a और 504 के तहत केस दर्ज किया गया था| डीएम अल्मोड़ा ने मामले की गंभीरता को देखा और केस रेगुलर पुलिस को स्थानांतरित करवा दिया था| विवेचना पूर्ण होने के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया| मामले का ट्रायल अपर सत्र न्यायालय में चला अभियोजन की ओर से 20 गवाह न्यायालय में पेश किए गए, वहीं आरोपी की ओर से चार गवाह न्यायालय में पेश किए गए| पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों और गवाहों का परिशीलन कर न्यायालय ने आरोपी रघुनाथ सिंह को 12 वर्ष का सश्रम कारावास अर्थदंड से दंडित किया है|
बताते चलें कि अपर सत्र न्यायालय ने अभियुक्त पर लगाए गए जुर्माने की एक लाख की राशि सभी पीड़ितों के उपचार में हुए चिकित्सकीय खर्च के लिए बतौर प्रतिकर अदा करने के आदेश दिए|
