
केंद्र सरकार ने निजी खुदरा पेट्रोल-डीजल विक्रेताओं पर अंकुश लगाने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन (यूएसओ) के दायरे का विस्तार किया है| जिसके अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त इकाइयों का दूरदराज के क्षेत्रों सहित सभी पेट्रोल पंपों पर निर्बाध पेट्रोल और डीजल की बिक्री बनाए रखना अनिवार्य होता है|
यूपी, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा सहित कई राज्यों के कई इलाकों में पीएसयू कंपनियों द्वारा संचालित तमाम पेट्रोल पंपों के अचानक मांग में वृद्धि के कारण आपूर्ति में कमी सामने आने के बाद सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है| इससे किसानों और डीलरों के सामने मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई थी| केंद्र सरकार में ईंधन खुदरा कारोबार में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 8 नवंबर 2019 को एक आदेश के जरिए परिवहन ईंधन की बिक्री के लिए अधिकार प्रदान करने के मानदंडों में ढील दी थी| इसमें प्रावधान किया गया था कि यह संस्थाएं दूरदराज के क्षेत्रों में रिटेल आउटलेट (RO)स्थापित करें|
सरकार ने अब सभी आरओ को इस दायरे में शामिल कर समस्या के समाधान की पहल की है| अगर मानदंडों को पूरा नहीं किया गया तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा|
