सख्ती -: महिलाएं पुरुष और पुरुष महिलाओं की नहीं कर सकेंगे मसाज, स्पा-मसाज सेंटरों के लिए बनी सख्त गाइडलाइन

देहरादून| राज्य के स्पा और मसाज सेंटरों पर महिलाएं पुरुषों और पुरुष महिलाओं की मसाज नहीं कर सकेंगे| ऐसे सेंटरों को खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा| इसकी गाइडलाइन उत्तराखंड महिला आयोग ने तैयार कर ली है| जिसे मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया गया है|
बताते चलें कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में स्पा और मसाज सेंटर चल रही हैं जिन पर आरोप लग रहा है कि इनकी आड़ में सेक्स रैकेट भी चल रहे हैं| इन सेंटरों पर कई बार सेक्स रैकेट पकड़े भी जा चुके हैं| मानव तस्करी की आशंका भी बनी रहती है| इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एंपावरिंग पीपल सोसायटी, रेलवे चाइल्ड लाइन और समर्पण समेत कई संस्थाओं ने महिला आयोग को स्पा-मसाज सेंटरों के लिए सख्त गाइडलाइन बनाने का सुझाव दिया था| अब आयोग द्वारा इसकी गाइडलाइन बना ली गई है| जिसमें कड़े प्रावधान दिए गए हैं| हालांकि, इसे शासन से मंजूरी मिलनी बाकी है|
बताते चलें कि इस नई गाइडलाइन के तहत स्पा-मजाल सेंटरों का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा|
पुरुषों का मसाज पुरुष और महिलाओं की मसाज महिला ही करेगी|
18 से कम उम्र के युवक और युवती यहां काम नहीं कर सकेंगे|
ग्राहक को अपना पहचान पत्र भी देना होगा| जिसे संचालक सुरक्षित रखेगा|
ग्राहक की पूरी जानकारी रजिस्टर में दर्ज करनी होगी|
थैरेपिस्ट और कर्मचारियों का सत्यापन स्थानीय पुलिस की ओर से किया जाएगा|
इस विषय पर उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा ‘स्पा और मसाज सेंटरों के लिए गाइडलाइन तैयार कर ली गई है| इसे मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया है| इससे सेक्स रैकेट और मानव तस्करी पर लगाम लगेगी| महिला आयोग महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है|