
बागेश्वर| जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी और विक्रेता पर जुर्माना लगाया है|
बैलून खरीद में धोखाधड़ी के मामले में ऑनलाइन सामान डिलीवरी करने वाली कंपनी और विक्रेता पर 55,145 का जुर्माना लगाया गया है|
आरोप है कि 30 रुपये एमआरपी वाले बैलून की कीमत स्टीकर लगाकर 499 बताई गई| वेबसाइट पर इसे 599 दर्शाया गया| 71% छूट के साथ इसका दाम 175 रखा गया| यह मामला पिछले साल का है|
जानकारी के मुताबिक, तहसील मार्ग निवासी उमेश दुबे ने अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए अमेजॉन से ऑनलाइन बैलून मंगाया था| 175 रुपये भुगतान करने पर उन्हें शक हुआ तो रैपर खोलकर देखा| वास्तविक एमआरपी 30 देखकर उन्हें ठगी का अहसास हुआ| जब बैलून के दाम में हर जगह अंतर मिला तो इसकी शिकायत अमेजॉन और विक्रेता से की गई| 3 महीने बाद भी सुनवाई ना होने पर पिछले साल 27 मई को जिला उपभोक्ता प्रकोष्ठ में शिकायत की गई| मामले में पैरवी विकास दुबे की ओर से अधिवक्ता गोविंद भंडारी और महीप किशोर ने की| जिसके बाद कंपनी पर जुर्माना लगाया गया और आयोग ने मामले में डिलीवरी पॉइंट के इंचार्ज को बरी करने का फैसला सुनाया|
ऑनलाइन कंपनी अमेजॉन और विक्रेता पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है और 5 हजार केस लड़ने में खर्च हुए का हर्जाना जबकि 145 रुपये बलून का अतिरिक्त चार्ज को जोड़कर कुल 55,145 का जुर्माना लगाया गया है|
