10 रुपये के लालच में गंवाने पड़े 25 लाख रुपये, पढ़े पूरी खबर

देहरादून| विदेशी शराब की बोतल पर अंकित मूल्य से अधिक पर वसूलने के मामले में सुनवाई करते हुए उपभोक्ता आयोग ने विक्रेता को शिकायतकर्ता को 25 लाख रुपए देने के आदेश दिए है|
शिकायतकर्ता अमित कुमार निवासी चेंबर नंबर 515 रोशनाबाद कचहरी हरिद्वार में विपक्षी प्रबंधक विदेशी मदिरा की दुकान ग्राम धनोरी के अनुज्ञापी अशोक कुमार निवासी हीरा हेड़ी पोस्ट इकबालपुर थाना झबरेड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी| शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसने अपने परिचित के डेबिट कार्ड से विपक्षी की दुकान से 16 सितंबर 2021 को विदेशी मदिरा की बोतल खरीदी थी| विपक्षी ने डेबिट कार्ड से 790 रुपए डेबिट किए थे, जबकि बोतल पर 780 मूल्य अंकित था|
शिकायतकर्ता द्वारा जब विपक्षी से ₹10 अधिक लेने की बात कही तो उसके साथ गाली-गलौज की गई और कहा गया कि वह ₹10 अधिक लेते हैं| वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है| विपक्षी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष कंवर सेन सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने उपरोक्त फैसला सुनाया है|