
स्थानांतरण सत्र 2023-24 में उत्तराखंड सरकार ने अनिवार्य तबादलों की सीमा 10 फ़ीसदी से बढ़ाकर 15 फ़ीसदी कर दी है| जिस कारण इस सत्र में 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों व कर्मचारियों के तबादले होने की संभावना जताई जा रही है|
दरअसल, वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के प्रावधानों में ढील देते हुए गंभीर रूप से बीमार लोक सेवकों के लिए कुछ छूट भी दी गई है| गंभीर रूप से विकलांगता व जिनके बच्चे मानसिक रोगी है या सेवारत पति-पत्नी जिनकी इकलौती संतान विकलांग है, के मामलों में अनुरोध के आधार पर 15% की सीमा से बाहर जाकर भी तबादले हो सकेंगे|
बता दें उच्च शिक्षा व विद्यालयी विभाग में शैक्षणिक सत्र के मध्य में स्वास्थ्य कारणों व छात्रों को अनवरत शिक्षा सुलभ कराने के उद्देश्य से तबादलों में छूट प्रदान की गई है|
इस संबंध में अपर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता ललित मोहन रयाल ने अलग-अलग शासनादेश जारी किए हैं|
गंभीर रोगों में कैंसर, ब्लड कैंसर, एड्स, एचआईवी पॉजिटिव, हदय रोग, किडनी रोग, ट्यूबरकुलोसिस, स्पाइन की हड्डी टूटने, मानसिक रोग से ग्रसित कर्मचारियों को अनिवार्य तबादलों में छूट मिलेगी| जिन रोगों का एक्ट में जिक्र नहीं है उनमें भी अनिवार्य तबादलों से छूट मिलेगी|
